Skip to main content

जम्मू कश्मीर नरेगा जॉब कार्ड: सूची, हाज़िरी और भुगतान

जम्मू कश्मीर के लिए MGNREGA का रिकॉर्ड केंद्र सरकार के नरेगा पोर्टल पर राज्यवार रखा जाता है। नीचे दिए link से सीधे जम्मू कश्मीर का पन्ना खुलता है, जहाँ ज़िला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनकर जॉब कार्ड सूची, हाज़िरी और भुगतान की जानकारी देखी जा सकती है।

जम्मू कश्मीर में क्या अलग है

जम्मू कश्मीर में गाँव के स्तर की पंचायत को हल्क़ा पंचायत कहा जाता है और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बैठती है। पोर्टल पर पंचायत का नाम हल्क़े के नाम से दर्ज रहता है, गाँव के नाम से नहीं, इसलिए अपने हल्क़े का नाम पता होना ज़रूरी है। नरेगा पोर्टल पर हर राज्य का अपना code होता है। जम्मू कश्मीर का code 14 है, इसलिए link में state_code=14 दिखे तभी आप सही राज्य के पन्ने पर हैं।

आधिकारिक पोर्टल

यह link सीधे सरकारी पोर्टल पर ले जाता है। हम कोई आवेदन नहीं लेते और न ही OTP, Aadhaar संख्या या बैंक विवरण माँगते हैं।

कैसे देखें: पूरा तरीक़ा

  1. 1

    राज्य का पन्ना खोलिए

    ऊपर दिए link से सीधे जम्मू कश्मीर का नरेगा पन्ना खुलता है। मुख्य पोर्टल से जाने पर पहले राज्य चुनना पड़ता है।

  2. 2

    वित्तीय वर्ष चुनिए

    सूची हर साल अलग होती है। जिस साल का काम देखना है, वही वर्ष चुनिए। चालू वर्ष सबसे ऊपर रहता है।

  3. 3

    ज़िला, ब्लॉक और पंचायत चुनिए

    तीनों एक के बाद एक चुनने होते हैं। ब्लॉक की सूची ज़िला चुनने के बाद ही खुलती है, और पंचायत की सूची ब्लॉक चुनने के बाद।

  4. 4

    Job Card / Employment Register पर जाइए

    पंचायत चुनते ही रिपोर्ट की सूची आती है। जॉब कार्ड धारकों की सूची इसी विकल्प में मिलती है।

  5. 5

    अपना नाम और जॉब कार्ड संख्या देखिए

    सूची में नाम के आगे जॉब कार्ड संख्या रहती है। उस पर click करने से परिवार का पूरा ब्यौरा, काम के दिन और भुगतान खुल जाता है।

ज़रूरी दस्तावेज़

Jammu and Kashmir: नरेगा / MGNREGA के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
दस्तावेज़ किसलिए
आधार कार्ड परिवार के हर वयस्क सदस्य का, जिसका नाम जॉब कार्ड में जोड़ना है
बैंक या डाकघर पासबुक मज़दूरी इसी खाते में आती है, इसलिए खाता चालू होना चाहिए
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जॉब कार्ड पर परिवार की फ़ोटो लगती है
पते का प्रमाण राशन कार्ड या कोई और दस्तावेज़ जिससे गाँव का पता साबित हो

कुछ ग़लत दिखे तो क्या करें

सूची में नाम नहीं दिख रहा

पहले वित्तीय वर्ष जाँचिए। पुराने साल में नाम हो सकता है और नए में नहीं। सही वर्ष में भी नाम न हो तो ग्राम रोज़गार सेवक से मिलकर नया आवेदन दीजिए।

पंचायत का नाम सूची में नहीं है

कई जगह पंचायत का नाम पोर्टल पर अलग वर्तनी में दर्ज है। मिलते-जुलते नाम देखिए। न मिले तो ब्लॉक कार्यालय में पूछिए कि पंचायत किस नाम से दर्ज है।

जॉब कार्ड बना है पर काम नहीं मिला

काम के लिए लिखित आवेदन देना ज़रूरी है। आवेदन की रसीद लीजिए। पंद्रह दिन में काम न मिले तो बेरोज़गारी भत्ता बनता है।

काम किया पर भुगतान नहीं आया

पहले पोर्टल पर मस्टर रोल देखिए कि हाज़िरी दर्ज है या नहीं। हाज़िरी दर्ज है और पैसा नहीं आया तो खाता संख्या और आधार जुड़ाव की जाँच कराइए।

जॉब कार्ड में नाम या उम्र ग़लत है

सुधार ग्राम पंचायत में ही होता है। आधार की नक़ल के साथ लिखित प्रार्थना दीजिए। सुधार के बाद पोर्टल पर दिखने में कुछ दिन लगते हैं।

Jammu and Kashmir के बारे में

जनगणना 2011 के अनुसार Jammu and Kashmir में 20 ज़िले थे और कुल जनसंख्या 12,541,302 दर्ज हुई थी। हमारे पास इस राज्य के 23 ज़िलों और 6,649 गाँवों का ब्यौरा दर्ज है। पोर्टल पर ज़िला, ब्लॉक और पंचायत चुननी होती है, जो राजस्व तहसील से अलग हो सकती है। अपने गाँव का ब्यौरा देखने के लिए Jammu and Kashmir के ज़िलों की सूची खोलिए, फिर तहसील और गाँव चुनिए।

Jammu and Kashmir के ज़िले

पोर्टल पर सबसे पहले ज़िला चुनना पड़ता है। Jammu and Kashmir के ज़िले नीचे दिए हैं। किसी भी ज़िले पर click करके उसकी तहसीलें और गाँव देखे जा सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ऊपर दिए link से राज्य का पन्ना खोलिए, फिर वित्तीय वर्ष, ज़िला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनिए। उस पंचायत के सभी जॉब कार्ड धारकों की सूची खुल जाएगी।

आवेदन ग्राम पंचायत में दिया जाता है। किसी भी ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने को तैयार हों, जॉब कार्ड मिल सकता है।

क़ानून के तहत हर पात्र ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन के अकुशल काम की गारंटी है।

मस्टर रोल बंद होने के पंद्रह दिन के भीतर भुगतान खाते में आ जाना चाहिए। देरी होने पर मुआवज़े का प्रावधान है।

पहले ग्राम रोज़गार सेवक और पंचायत सचिव से बात करें। हल न मिलने पर ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी या ज़िला कार्यक्रम समन्वयक के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

आवेदन के पंद्रह दिन के भीतर काम न मिलने पर बेरोज़गारी भत्ते का प्रावधान है, जो राज्य सरकार को देना होता है।

Disclaimer: यह कोई सरकारी website नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी सिर्फ़ मार्गदर्शन के लिए है और हर link संबंधित सरकारी पोर्टल पर जाता है। हम OTP, Aadhaar संख्या या बैंक विवरण collect नहीं करते।

ताज़ा लेख

गाँव, ज़मीन और सरकारी कामों पर सरल हिंदी में।